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Motor Insurance Claim | अपने वाहन को हुए नुकसान के लिए कर सकते हैं क्लेम | जानें क्लेम करने का सही तरीका

Motor Insurance Claim : दोस्तों, यदि किसी कारणवश आपके वाहन को क्षति पहुंची हो तो इसके लिए आप क्लेम कर सकते हैं। परन्तु क्लेम करने के लिए Motor Insurance होना जरूरी है।

आज हम Motor Insurance व इसके क्लेम करने के तरीकों के बारे में बात करेंगे। Motor Insurance के माध्यम से किसी दुर्घटना या बाढ़, चक्रवात, भूकंप और आग जैसी किसी प्राकृतिक आपदा के कारण संभावित नुकसान के लिए वाहन को कवर किया जा सकता है।

आप मोटर बीमाकर्ता के पास वाहन के क्षतिग्रस्त होने पर क्लेम कर सकते हैं। हालांकि क्लेम करने के लिए आपके पास व्यापक Motor Insurance Policy का होना अनिवार्य है।

आगे हम Motor Insurance व इसके क्लेम सम्बन्धी कुछ जरूरी बातें जानेंगे…

क्षतिग्रस्त वाहन की फ़ोटो व वीडियो लें

यदि आपका वाहन क्षतिग्रस्त हो जाता है तो जितनी हो सकें उतनी वाहन की फ़ोटो व तस्वीरें लें। यह सबूत के रूप में काम आएगा। यह वाहन के क्षतिग्रस्त होने पर प्रथम दृष्टया साक्ष्य बनेगा।

वाहन को ना छुएं

दुर्घटना होने या वाहन के नुकसान होने की स्थिति में किसी भी माध्यम द्वारा सबसे पहले अपने बीमा कर्ता को सूचित करें। बिना उनकी अनुमति के वाहन को दुर्घटना वाली जगह से ना ले जाएं।

कई बार किसी दुर्घटना या बाढ़ आदि के कारण गाड़ी को नुकसान होता हैं या ये पानी में बह जाते हैं। इसके बाद सबकुछ शांत होने के बाद लोग गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। वाहन को ना छुएं।

लोकल मैकेनिक को ना दिखाएं वाहन

गाड़ी के क्षतिग्रस्त होने पर लोग कई बार इसे लोकल मैकेनिक को दिखाते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि आप ऐसा ना करें।

आजकल मार्केट में वाहन पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड हो चुका है। वाहन को किसी भी तरह का नुकसान से इसके बीमा व वारंटी में समस्या हो सकता हैं।

इन्हीं सब कारणों से आपको गाड़ी को लोकल मैकेनिक को ना दिखाने की सलाह दी जाती है। आप गाड़ी सीधे वर्कशॉप ही ले जाएं।

क्लेम प्रोसेस करें शुरू

Motor Vehicle Insurance Policy में क्लेम करने का पहला स्टेप मोटर बीमाकर्ता को सूचित करना होता है। आप फ़ोन, ईमेल या शारिरिक रूप से तुरंत इसकी सूचना दें।

आपको बीमाकर्ता को सूचित करने में देरी नहीं करनी चाहिए। इससे आपके क्लेम रिजेक्ट होने की सम्भावना बढ़ जाती है। बीमाकर्ता के दिशानिर्देशों के अनुसार, दुर्घटना के पहले 7 दिनों के भीतर बीमाकर्ता को क्लेम की सूचना दी जानी चाहिए।

दोस्तों, इस प्रकार हमने Motor Insurance Claim के बारे में जाना। क्लेम करने की स्थिति में आपको 7 दिनों के भीतर बीमाकर्ता को सूचित करनी चाहिए। बिना अनुमति के गाड़ी को ना छुएं। लोकल मैकेनिक की मदद ना लें। वाहन सीधे वर्कशॉप पहुचाये।

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