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Third Party Insurance | क्या होता है थर्ड पार्टी इन्शुरन्स | कैसे करते हैं क्लेम | जानें इससे संबंधित सभी जानकारियां

Third Party Insurance : थर्ड पार्टी इन्शुरन्स के बगैर सड़क पर गाड़ी चलाना है गैर-कानूनी।

दोस्तों, क्या आप थर्ड पार्टी इन्शुरन्स के बारे में जानते हैं। यदि नहीं तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है। इसके बारे में जनना आपके लिए काफी अहम हो सकता है।

Third Party Insurance क्या है, इसमें कैसे क्लेम करते हैं व इसके विषय में अन्य जानकारियां हम यहां पर साझा करेंगे।

तो चलिए जानें थर्ड पार्टी इन्शुरन्स के बारे में…

क्या होता है Third Party Insurance

भारत में प्रत्येक वाहन का थर्ड पार्टी इन्शुरन्स जरूरी है। इसे मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य किया गया है। बिना इसके सड़क पर गाड़ी चलाना गैर-कानूनी है।

>> Third Party Insurance की जरूरत कहाँ होती है?

जब आपके द्वारा अनजाने में सड़क पर कोई दुर्घटना होती है तब जरूरत होती है थर्ड पार्टी इन्शुरन्स की। ऐसी स्थिति में यह आपके वित्तीय बोझ को कम करता है।

आपको बता दें कि तीसरे पक्ष के दावे के मामले में पार्टी तय करने के लिए एक विशेष अदालत, मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल (MACT) स्थापित किया गया है जो क्‍लेम से जुड़े फैसले करता है।

कैसे करें क्लेम

Third Party Insurance Claim में MACT के साथ अन्य कानूनी प्रक्रियाएं भी शामिल होती है। इसीलिए आपको निम्न बातों का ध्यान रखने की जरूरत हैं:–

  • समय पर पुलिस को सूचना दें व FIR दर्ज करवाएं।
  • नुकसान के बारे में जल्द-से-जल्द अपनी Insurance Company को बताएं।
  • इसके अतिरिक्त क्लेम के समय कुछ डाक्यूमेंट्स भी आवश्यक होते हैं।

क्लेम के लिए जरूरी डाक्यूमेंट्स

क्लेम करने के लिए आपको निम्न डाक्यूमेंट्स की अवशयकता पड़ती है:–

  • Insured Person द्वारा साइन किया गया Claim Form
  • DL, Policy, FIR व गाड़ी के RC की फोटोकॉपी
  • आवश्यक स्‍टांप यदि कंपनी के रजिस्टर्ड वाहन के मूल दस्तावेज के मामले में
  • कॉमर्शियल वाहन के मामले में परमिट और फिटनेस, जहां लागू होता हो

जल्द दर्ज किया जाना चाहिए क्लेम

वैसे तो क्लेम करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। फिर भी आपको इसे जल्द-से-जल्द क्लेम कर देना चाहिए।

आपको दुर्घटना के 24 से 48 घण्टे के अंदर Insurance Company को सूचित कर देना चाहिए। यदि आपका मामला कोर्ट में लंबित हो इसके वावजूद भी आपको Insurance Company के संपर्क में रहना चाहिए।

कैसे जल्द निपटाएं थर्ड पार्टी क्लेम प्रोसेस

दोस्तों, यदि आप क्लेम प्रोसेस जल्दी निपटाना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत है।

>> आप ध्यान रखें कि,

  • दुर्घटना वाले स्थान से वाहन हटाने से पहले वाहन व उसके कारण होने वाले नुकसान की एक फोटो ले लें।
  • Claim Form में घटना के बारे में विस्तृत व उचित ढंग से जिक्र होनी चाहिए।
  • घायल व्यक्ति को नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। अगर अस्पताल को भुगतान करना है तो Insurance Company को तुरन्त सूचना दें।

दोस्तों, इस प्रकार हमने Third Insurance Claim के बारे में जाना। कोर्ट में निलंबित मामलों के बाद भी यह आपके लिए सहायक होता है। दुर्घटना में आपके बोझ को बहुत हद तक कम करता है।

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